बलवंत हत्याकांड में 2 पुलिस अधिकारियों को 5-5 साल की सजा: कोर्ट ने परिवार को 10 लाख आर्थिक सहायता देने का दिया आदेश

कानपुर देहात के बहुचर्चित बलवंत हत्याकांड में कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा के साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कोर्ट ने तत्कालीन एसपी सुनीति सिंह, रसूलाबाद के सीओ आशाराम पाल सिंह, अकबरपुर के सीओ प्रभात कुमार और रनिया थाने के एसएचओ शिवप्रकाश सिंह के वेतन से वसूली कर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मृतक बलवंत के परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बलवंत सिंह महज 30 वर्ष का एक स्वस्थ व्यक्ति था। उसकी असमय मौत ने उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चों को बेसहारा कर दिया है. भले ही मुआवजा उन्हें कुछ राहत दे सके, लेकिन एक पिता का प्रेम और संरक्षण उन्हें वापस नहीं मिल सकता है.
गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2022 को कानपुर देहात में लूट के एक मामले में बलवंत सिंह को हिरासत में लिया गया था. आरोप है कि हिरासत के दौरान बलवंत सिंह को इतनी बर्बरता से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद कानपुर देहात में जनता में आक्रोश फैल गया था.
8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले में आरोपी तत्कालीन शिवली थाने के एसएचओ राजेश कुमार सिंह और मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय को अदालत ने धारा 304 (2) आईपीसी के तहत दोषी ठहराया. मामले में 6 पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया गया है.