रामपुर में 30 मई तक निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
रामपुर : आगामी त्यौहारों और परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने बताया कि यह आदेश 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कठोर दण्डनीय कार्रवाई की जाएगी.
त्यौहारों और परीक्षाओं को लेकर सतर्कता
आगामी दिनों में होमगार्ड्स भर्ती परीक्षा, ईस्टर मंडे, डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, परशुराम जयंती और बकरीद जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन को बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या पदयात्रा निकालने की अनुमति नहीं होगी.
परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त गाइडलाइंस
विभिन्न परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे:
- केंद्र के आसपास मोबाइल फोन, आईटी गैजेट्स, पेजर और लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा.
- परीक्षा अवधि के दौरान परिधि में आने वाली फोटोस्टेट मशीनें, पीसीओ और साइबर कैफे बंद रहेंगे.
- परीक्षार्थियों को केवल पेन, प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र ले जाने की अनुमति होगी. नकल करने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
- प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने की कोशिश करने वाले अवांछित तत्वों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा.
शस्त्र और सोशल मीडिया पर निगरानी
प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र प्रदर्शन और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगा दी है: - ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और धार्मिक मान्यताओं (जैसे सिख समुदाय की कृपाण) को छोड़कर कोई भी व्यक्ति लाठी, भाला या तेज धार वाले हथियार लेकर नहीं चलेगा.
- हर्ष फायरिंग और लाइसेंसी शस्त्रों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित है.
- सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली पोस्ट, अफवाह या किसी महापुरुष का अपमान करने पर कड़ी नजर रखी जाएगी. बिना अनुमति सोशल मीडिया पर कोई डिबेट या परिचर्चा आयोजित नहीं की जा सकेगी.
- रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.
अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंध - सार्वजनिक स्वच्छता: खुले में मांस फेंकना, अवैध बूचड़खानों का संचालन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना प्रतिबंधित है. प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी.
- ड्रोन का प्रयोग: बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (UAV) उड़ाना वर्जित है.
- यातायात और सेवाएँ: रेल या सड़क यातायात और जल-विद्युत आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं में अवरोध उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई होगी. सिंथेटिक या चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित है.
एडीएम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. विवाहोत्सव, शव यात्रा और सरकारी कार्यक्रमों को कुछ विशेष प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है, लेकिन सामान्य स्थितियों में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो, प्रतिबंधित रहेगा.
