कानपुर देहात में त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू: सभा और जुलूस करने की अनुमति नहीं होगी, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

कानपुर देहात में आगामी त्योहारों नवरात्रि, विजयदशमी, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज और छठ पूजा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कानपुर देहात में धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित कुमार ने जारी किया है. यह आदेश 3 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा.
सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के प्रयास के आदेश में कहा गया है कि जनपद के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचे. समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी कार्यक्रम में उत्तेजक बयानबाजी या गतिविधियों की सख्त मनाही रहेगी.
ड्रोन कैमरों पर रोक
बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति या संस्था ड्रोन कैमरे का उपयोग नहीं कर सकेगा। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी.
हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध
शासकीय अधिकारियों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम, तलवार या अन्य कोई तेजधार उपकरण लेकर नहीं चल सकेगा.
सभा व जुलूसों पर नियंत्रण
जनपद में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा. पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों के समय, स्थल या मार्ग में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा.
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग
रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और किसी भी स्थिति में सार्वजनिक स्थलों पर तय सीमा से अधिक ध्वनि नहीं होगी.
सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. अफवाह फैलाने वालों पर भी प्रशासन सख्ती से नज़र रखेगा और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
मूर्ति स्थापना के नियम
देवी-देवताओं या महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेगी.
वाहनों की सख्त निगरानी
किसी भी चार पहिया वाहन की छत पर यात्रियों का बैठना और दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसके साथ ही, वाहन सवारियों द्वारा हुड़दंग मचाने या ट्रैफिक बाधित करने की किसी भी घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नशे और प्रदूषण पर रोक
सार्वजनिक स्थानों पर नशे की हालत में घूमने या मांस फेंकने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
अवैध पटाखों पर रोक
केवल अनुमन्य पटाखों का ही प्रयोग और विक्रय किया जा सकेगा. पटाखों का उपयोग भी निर्धारित समयावधि में ही किया जाएगा ताकि शांति भंग न हो.
विशेष छूट और परंपरागत आयोजनों को अनुमति
धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए, विवाह, शव यात्राओं और धार्मिक कार्यक्रमों को सामान्य रूप से आयोजित करने की छूट होगी. इसके अलावा, सिख समुदाय के लोग अपने धार्मिक प्रतीक कृपाण धारण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को सहारे के लिए लाठी या छड़ी रखने की अनुमति होगी.
आदेश का उल्लंघन और दंड
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में इसे रद्द नहीं किया गया, तो 7 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा.