पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण-रंगदारी मामले मामले में दोषी, 6 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

जौनपुर की MP-MLA कोर्ट ने मंगलवार को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मामले में पूर्व धनंजय सिंह को दोषी करार दिया. इसके बाद पुलिस ने धनंजय को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. इस मामले में धनंजय सिंह को 6 मार्च को सज़ा सुनाई जाएगी.
बता दें कि कोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी कि कोर्ट ने धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया है.
दरअसल, 10 मई 2020 को मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर मुकदमा दर्ज कराया था. अभिनव ने आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम दो साथियों के साथ वादी का अपहरण कर पूर्व सांसद के आवास पर ले गए थे. वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया. इनकार करने पर धमकी देते हुए रंगदारी मांगी.
लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में पुलिस ने धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया था. इसके बाद
उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उनको जमानत मिली थी.