कानपुर देहात में गैंगस्टर मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, 8 साल बाद आया फैसला
कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में 2016 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आरोपी रिंकू को गैंगस्टर कोर्ट ने तीन वर्ष कारावास की सज़ा सुनाई है. इसके अलावा पांच हज़ार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा.
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अकबरपुर पुलिस ने 2016 में रिंकू सहित अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी. मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी.
मुकदमे की सुनवाई के दौरान रिंकू ने अपराध स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए नियत तिथि पर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने बताया कि कोर्ट के फैसले से अपराधियों में भय पैदा होगा और समाज में न्याय की स्थापना होगी.